March 2, 2026

डीएम सविन बंसल के आदेशों की ना फरमानी एक और बैंक पर पड़ी भारी

0
Untitled-1 copy
पति की आकस्मिक मृत्यु उपरांत चार नन्ही बालिकाओं की विधवा माँ प्रिया के ऋण बीमा धोखाधड़ी में सीएसएल बैंक, ठप्प, जब्त, सील।
पति विकास की मृत्यु उपरांत  ऋण बीमा होते हुए भी बैंक  द्वारा कर दिया था घर जब्त
6.50 लाख  गृह ऋण  का बीमा होने के बावजूद बैंक व इंश्योरेंश कम्पनी नही दे रही क्लेम न ही ऋण माफीः डीएम के आदेश पर अगले ही दिन में काटी थी आरसी,
देहरादून दिनांक 28 जुलाई 2025,  कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने बैंक शाखा को सील करते हुए ताला झड़ते हुए बैंक की संपत्ति कुर्क कर दी है ।  विगत 11 जुलाई 2025 को जिलाधिकारी के समक्ष आर्थिक तंगी से जूझ रही 4 छोटे बच्चां की मॉ विधवा प्रिया ने गुहार लगाई थी कि पति की मृत्यु के उपरान्त बैंक एक वर्ष से बीमित ऋण का न तो क्लेम दे रहा है तथा सम्पति के कागज भी जब्त किए गए हैं। उन्होंने डीएम से गुहार लगाते हुए का कि उनके पति स्व0 विकास कुमार द्वारा 6.50 लाख का बैंक से ऋण लिया था तथा बैंक के अनुरोध पर ऋण का भी बीमा भी करवाया था। बीमा कम्पनी द्वारा ऋण का बीमा करते समय सभी मानकों /जांच जिसमें शारीरिक तथा अन्य समस्त जांच की औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए ऋण का बीमा किया गया तथा प्रीमियम शुल्क काटते हुए  ऋण भुगतान उनके पति को किया गया।
पति की आकस्मिक मृत्यु उपरांत चार नन्ही बालिकाओं की विधवा मॉ प्रिया ऋण बीमा धोखाधड़ी में सीएसएल बैंक, को प्रशासन द्वारा सील कर ठप्प कर दिया है जल्द ही नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। पति प्रिया के पति विकास की मृत्यु उपरांत ऋण बीमा होते हुए भी बैंक  एजेंटस द्वारा उनका घर के कागज जब्त कर लिए थे। व्यथित विधवा प्रिया को बीमा धनराशि नो ड्यूज न देने पर  प्रशासन ने राजपुर रोड स्थित बैंक शाखा पर ताला जडते हुए संपत्ति कुर्क कर दी है।
जारी वसूली मांग पत्र धनराशि मु०-6,50,000.00$ 65000.00 संग्रह व्यय अर्थात् कुल धनराशि मु0-7,15,000.00 रु० मात्र का वसूली प्रमाण पत्र वसूली हेतु प्राप्त होने के क्रम में बाकीदार के विरूद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करते हुए समन तामिल कराया गया। जिसमें बाकीदार द्वारा मु0-7,15,000.00 रू0 की धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से तहसीलदार सदर देहरादून के पदेन खाते में  सशर्त हस्तांतरित किये गये थे।  जिसमें धनराशि का उपयोग वसूली प्रमाण पत्र की वसूली में उपयोग करने से बाधित कर दिया गया था। इस नाफरमानी पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए सी०एस०एल० फाईनेंस लिमिटेड कार्यालय पता 92/72 तृतीय तल वृन्दावन टॉवर न्यू कैन्ट रोड़ हाथीबडकला देहरादून की चल सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की गई।  किंतु कुर्क की गई चल सम्पत्ति का कुल मूल्य वसूली की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष पर्याप्त न होने के कारण बाकीदार फर्म सी०एस०एल० फाईनेंस लिमिटेड कार्यालय- पता 92/72 तृतीय तल वृन्दावन टॉवर न्यू कैन्ट रोड हाथीबडकला देहरादून के बैंक खाते को कुर्क किये जाने हेतु धारा 282 उ०प्र०ज०वि० एवं भू०ब्य० अधिनियम 1950 के तहत निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये ज०वि. आकार-पत्र 71 चल सम्पत्ति कुर्की अधिपत्र जारी किया गया है।   प्रशासन ने वसूली के सम्पूर्ण धनराशि को वसूल करने हेतु बाकीदार के खाते को कुर्क किया  है।
Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

RSS
Follow by Email